राजस्थान के गौ-तस्कर की हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड़, घायल
घायल को तस्कर के तीन साथी मौके से फरार, पुलिस कर रही तलाश

सत्य खबर हरियाणा
Police Encounter : नूंह जिले में मंगलवार को मुंबई एक्सप्रेसवे पर गो-तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक कथित गो-तस्कर दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती कराया गया है। जबकि उसके तीन अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे।घायल की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के भूतकावास निवासी जमशेद के रूप में हुई है। वहीं, फरार आरोपियों में साजिद उर्फ टीना, जाहिद और मूसा शामिल हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

सीआईए नूंह प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस टीम दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे से बसई मेव गांव की ओर जाने वाले कट के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग एक पिकअप में गोवंश भरकर हरियाणा से राजस्थान ले जा रहे हैं और उनके आगे एक अन्य वाहन पायलटिंग कर रहा है। करीब 10-15 मिनट बाद एक कार और उसके पीछे पिकअप गलत दिशा से आते दिखे। थाना सदर फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में नूंह और तावडू सीआईए की संयुक्त टीमों ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन चालकों ने रफ्तार बढ़ा दी और नाकाबंदी तोड़कर भागने लगे।
फायरिंग के बाद एक को लगी गोली, तीन फरार
अंधेरे और दूरी का लाभ उठाकर कार चालक तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने पिकअप का पीछा जारी रखा। इस दौरान पिकअप सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। बसई मेव स्थित आर्य समाज मंदिर के पास आरोपी वाहन से उतरकर भागने लगे, तभी एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के भूतकावास निवासी जमशेद के रूप में हुई है। वहीं, फरार आरोपियों में साजिद उर्फ टीना, जाहिद और मूसा शामिल हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
सात गोवंश और हथियार बरामद
पुलिस के अनुसार, भागने की जल्दबाजी में आरोपियों की पिकअप आगे खड़े एक ट्रक से टकरा गई थी। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से सात गोवंश बरामद हुए। इसके अलावा मौके से एक देशी कट्टा और एक खाली खोल भी मिला है। फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने इस मामले में गोवंश संरक्षण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
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